ज्ञानवापी मस्जिद विवाद: मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएगा

नई दिल्ली, 12 सितम्बर:
ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष जिला अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख करेगा, जिसमें कहा गया था कि हिंदू पक्ष की रिट विचारणीय है।
अदालत ने यह कहते हुए कि रिट विचारणीय है, यह भी कहा कि मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में शहर की ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा के अधिकार की मांग करते हुए पांच हिंदू महिलाओं ने याचिका दायर की थी। उन्होंने मस्जिद परिसर के एक हिस्से में हिंदू अनुष्ठान करने की अनुमति मांगते हुए कहा कि एक बार एक हिंदू मंदिर साइट पर खड़ा था। मुस्लिम पक्ष ने अदालत से याचिका खारिज करने का आग्रह किया था।
अदालत ने पहले परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का आदेश दिया था। 16 मई को सर्वे पूरा हुआ और 19 मई को रिपोर्ट सौंपी गई।
हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद-शृंगार गौरी परिसर के सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग मिला था। इसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया है।
जिला न्यायाधीश, एके विश्वेश ने ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति के लिए हिंदू उपासक के अनुरोध को चुनौती देने वाली अंजुमन समिति की याचिका को आज खारिज कर दिया।