SC ने शिक्षक भर्ती घोटाले में WBSSC द्वारा दायर याचिका की CBI जांच के कलकत्ता HC के आदेश पर रोक लगा दी

भारत
ओई-पीटीआई

नई दिल्ली, 25 नवंबर:
सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े एक मामले में पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा दायर एक आवेदन की सीबीआई जांच के निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने उस आदेश के उस हिस्से पर भी रोक लगा दी जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने पश्चिम बंगाल के प्रधान सचिव मनीष जैन को शुक्रवार को उसके समक्ष ताजा आवेदन दाखिल करने के संबंध में तलब किया था। पश्चिम बंगाल सेंट्रल एसएससी। राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने पीठ से कहा, ”फिलहाल, जब मैं यहां बहस कर रहा हूं, तो प्रधान सचिव उच्च न्यायालय के समक्ष कटघरे में हैं।”
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सीजेआई ने कहा, ”उच्च न्यायालय के आदेशों पर रोक लगेगी” और राज्य सरकार की याचिका को तीन सप्ताह के बाद सूचीबद्ध कर दिया। उच्च न्यायालय ने 23 नवंबर को ‘बेनामी आवेदन’ दाखिल करने की सीबीआई जांच का आदेश दिया था और केंद्रीय एजेंसी से यह जांच करने को कहा था कि राज्य सरकार के लिए अवैध रूप से भर्ती किए गए कर्मचारियों की नौकरियों को सुरक्षित करने के लिए एसएससी ने किसके इशारे पर याचिका दायर की थी- प्रायोजित और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त पदों का सृजन।
उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सुबह 10.30 बजे जैन की व्यक्तिगत उपस्थिति की भी मांग की थी।
उच्च न्यायालय के पहले के आदेशों पर सीबीआई पहले से ही ऐसे स्कूलों में अवैध नियुक्तियों की जांच कर रही है।
कहानी पहली बार प्रकाशित: शुक्रवार, 25 नवंबर, 2022, 12:41 [IST]